अधिभोग प्रमाणपत्र / आंशिक अधिभोग प्रमाणपत्र
स्वीकृति/ एनओसी/ लाइसेंस/ पंजीकरण का नाम | पीडीए से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना |
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प्राधिकरण | नगर नियोजन विभाग |
प्रयोज्यता मानदंड | पीडीए, दीव द्वारा प्रशासित दीव जिले के पंचायत क्षेत्रों में प्लिंथ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सभी निवेशकों के लिए । |
स्टेज | पूर्व आपरेशन |
समयसीमा | 08 दिन |
आवश्यक दस्तावेज़ | 1. अनुबंध-13 के अनुसार अधिभोग/भाग अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र का आवेदन प्रपत्र। 2. निर्माण अनुमति आदेश की सही प्रतिलिपि (अनिवार्य) 3. अनुमोदित भवन योजना की सही प्रतिलिपि (अनिवार्य) 4. अनुलग्नक-14 में दिए गए प्रारूप के अनुसार लाइसेंसशुदा आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट (केवल ऊंची इमारतों के लिए अनिवार्य)। 5. भवन की ऊंचाई के लिए तटरक्षक प्राधिकरण से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (अनिवार्य) । 6. अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (15.0 मीटर से कम ऊंचाई वाले आवासीय भवन को छोड़कर सभी भवनों पर लागू) (अनिवार्य) । 7. स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली की फोटो प्रतिलिपि (अनिवार्य)। 8. अनुमोदन योजना से मामूली विचलन होने पर किए गए वास्तविक निर्माण के अनुसार मौजूदा भवन योजना (यदि लागू हो) 9. 20/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति का फॉर्म (यदि आवेदन पार्ट ऑक्यूपेंसी के लिए है) । |
देखें: https://swp.dddgov.in/
नगर नियोजन विभाग
स्थान : पहली मंजिल, आरएफओ कार्यालय के पास | शहर : दीव | पिन कोड : 362520
फोन : 02875-252239