परिवार के सदस्यों को शामिल करना या हटाना
सेवा का नाम | परिवार के सदस्यों को शामिल करना या हटाना |
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प्राधिकरण | खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग |
समयसीमा | 01 दिन |
आवश्यक दस्तावेज़ | 1. आधार कार्ड के साथ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ आवेदन। 2. मूल स्थान से मूल रूप में रद्दीकरण प्रमाणपत्र। 3. मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या आवेदन में निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य कारण से परिवार के सदस्य के नाम का विलोपन। 4. परिवार के सदस्यों का रद्दीकरण प्रमाण पत्र जारी करना या राशन कार्ड रद्द करना। |
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
स्थान : ग्राउंड फ्लोर, समाहर्तालय, फोर्ट रोड, दीव | शहर : दीव | पिन कोड : 362520
फोन : 02875-252441 | ईमेल : fcs-diu-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in