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नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

योजना एवं विकास प्राधिकरण (पीडीए), दीव एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन दमण एवं दीव नगर एवं ग्राम नियोजन (संशोधन) विनियमन, 1994 (प्रमुख अधिनियम – गोवा, दमण एवं दीव नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1974) की धारा 20 के अंतर्गत वर्ष 2016 में किया गया था।

कार्यों

1. विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।

2. रूपरेखा विकास योजना तैयार करना।

3. समग्र विकास योजना तैयार करना।

4. अपने क्षेत्र में भूमि के उपयोग तैयार करना और निर्धारित करना।

5. विकास योजनाएँ तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना।

6. रूपरेखा विकास योजना, समग्र विकास योजना या नगर नियोजन योजनाएँ तैयार करने के लिए नियोजन क्षेत्र में सर्वेक्षण करना।

7. नियोजन क्षेत्र में विकास योजना के अनुसार विकास गतिविधियों को नियंत्रित करना।

8. नियोजन विकास प्राधिकरण अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ अनुबंध, समझौते या व्यवस्था करना।

9. चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान, जैसा भी वह आवश्यक समझे।

10. जल आपूर्ति, सीवरेज निपटान और अन्य सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना।

11. बुनियादी ढाँचे के विकास की विभिन्न योजनाएँ तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना।

12. विकास योजनाएँ तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना, जिसमें नियोजन क्षेत्र का सर्वेक्षण भी शामिल है।

13. निर्माण अनुमति प्रदान करना।

14. अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान करना।

15. प्लिंथ प्रमाण पत्र प्रदान करना।

16. अधिकृत और अनधिकृत निर्माण के संबंध में सर्वेक्षण करना और विकास नियंत्रण नियमों का प्रवर्तन करना।

नागरिक सेवाएँ

समिति

योजना एवं विकास प्राधिकरण समिति
पद का नाम सदस्यों
जिला समाहर्ता, दीव अध्यक्ष
एडीएम / डिप्टी कलेक्टर (मुख्यालय), दीव सदस्य सचिव
अध्यक्ष, दीव नगर परिषद, दीव सदस्य
अध्यक्ष, जिला पंचायत, दीव सदस्य
जूनियर टाउन प्लानर, दीव सदस्य
विशेषज्ञ 1 सदस्य
विशेषज्ञ 2 सदस्य

हमसे संपर्क करें

  • योजना एवं विकास प्राधिकरण
  • पता :समाहर्तालय, कीला रोड, दीव
  • टेलीफ़ोन नंबर: 02875-252239