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आदेश (दीव नगर परिषद, दीव) : 20/11/2024 को होने वाली तीन सार्वजनिक नीलामी को प्रशासनिक आधार पर रद्द किया जाने के संबंध में आदेश । 18/11/2024 देखें (476 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दीव जिले में 12/11/2024 से 14/11/2024 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने सहित किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों को करने और किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने सहित किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों को करने से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है। 11/11/2024 देखें (457 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : नो पार्किंग एवं नो हॉल्टिंग जोन (नागोआ सर्कल से होटल पाम तक) के संबंध में आदेश। 01/11/2024 देखें (595 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : जमींदार/ होटल/ गेस्ट हाउस/ लॉज/ चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/ आगंतुकों/ अतिथियों के वेश में आतंकवादी/ असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 14/10/2024 से 12/12/2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 08/10/2024 देखें (119 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : दीव जिले में स्थित सभी बैंक के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 14/10/2024 से 12/12/2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 08/10/2024 देखें (75 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दीव जिले में 21/09/2024 और 22/09/2024 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने सहित किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों को करने और किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने सहित किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों को करने से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है। 20/09/2024 देखें (592 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव): दीव की पीटीएस संख्या 104/7 वाली संपत्ति में म्यूटेशन के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। 02/09/2024 देखें (3 MB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : दीव जिले में एनएच 251 के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए दीव सर्कल से बे-ओटली तक भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वेक्षण और जनगणना करने के लिए समिति के गठन के संबंध में आदेश दिया गया है। 02/09/2024 देखें (862 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : दीव जिले में एनएच 251 के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए बुखारवाड़ा फाटक से तड चेक पोस्ट तक भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वेक्षण और जनगणना करने के लिए समिति के गठन के संबंध में आदेश दिया गया है। 20/08/2024 देखें (57 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : दीव जिले के सभी समुद्र तटों पर पर्यटकों, स्थानीय लोगों और मछुआरों को तैरने, नहाने, मछली पकड़ने और सेल्फी लेने के लिए समुद्र में जाने की अनुमति नहीं देने के संबंध में आदेश को निरस्त किया जाता है। यह आदेश 23/08/2024 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 23/08/2024 देखें (560 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करना गैरकानूनी है, (1) गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क कर्तव्य अधिनियम, 1964 के तहत किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें सभी सार्वजनिक समुद्र तट शामिल हैं, लेकिन इसमें अनुमति प्राप्त कोई भी लाइसेंस प्राप्त परिसर शामिल नहीं है और (2) सार्वजनिक रास्ते का अधिकार, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट शामिल हैं, लेकिन समुद्र की दीवारों पर या उसके सामने, बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र और इसमें किसी भी समुद्र तट या तटीय क्षेत्र में फुटपाथ, बोर्डवॉक और रास्ते के अन्य सार्वजनिक अधिकार शामिल हैं। यह आदेश 05/08/2024 से 03/10/2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित) या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 06/08/2024 देखें (1 MB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : दीव जिले में स्थित सभी बैंक के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 05/08/2024 से 03/10/2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 05/08/2024 देखें (765 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : जमींदार/ होटल/ गेस्ट हाउस/ लॉज/ चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/ आगंतुकों/ अतिथियों के वेश में आतंकवादी/ असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 05/08/2024 से 03/10/2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 05/08/2024 देखें (2 MB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : आदेश है कि किसी भी पर्यटक, स्थानीय जनता और मछुआरों को दीव जिले के सभी समुद्र तटों पर तैरने, स्नान करने, मछली पकड़ने और सेल्फी लेने के लिए समुद्र में जाने की अनुमति नहीं है। यह आदेश 27/06/2024 से 31/08/2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 27/06/2024 देखें (1 MB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : आदेश दिया जाता है कि किसी भी पर्यटक, जिसमें विदेशी और पड़ोसी राज्य गुजरात के पर्यटक तथा स्थानीय लोग भी शामिल हैं, को दीव जिले के सभी तटों पर तैरने या स्नान करने के लिए समुद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 01/06/2024 से 31/08/2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। 28/05/2024 देखें (623 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : दीव जिले में आग की घटनाओं को रोकने और कर्मचारियों, मेहमानों और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में आदेश। 28/05/2024 देखें (1 MB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : मतगणना के दौरान शांति एवं सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आदेश। 28/05/2024 देखें (447 KB)
आदेश (जिला बाल परियोजना कार्यालय, दीव): बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) दीव जिले हेतु टास्क फोर्स के संबंध में आदेश। 16/05/2024 देखें (909 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करना गैरकानूनी है, (1) गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क कर्तव्य अधिनियम, 1964 के तहत किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें सभी सार्वजनिक समुद्र तट शामिल हैं, लेकिन इसमें अनुमति प्राप्त कोई भी लाइसेंस प्राप्त परिसर शामिल नहीं है और (2) सार्वजनिक रास्ते का अधिकार, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट शामिल हैं, लेकिन समुद्र की दीवारों पर या उसके सामने, बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र और इसमें किसी भी समुद्र तट या तटीय क्षेत्र में फुटपाथ, बोर्डवॉक और रास्ते के अन्य सार्वजनिक अधिकार शामिल हैं। यह आदेश 27/05/2024 से 25/07/2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित) या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 21/05/2024 देखें (2 MB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : जमींदार/ होटल/ गेस्ट हाउस/ लॉज/ चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/ आगंतुकों/ अतिथियों के वेश में आतंकवादी/ असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 27/05/2024 से 25/07/2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए या जब तक कि इसे इसके पहेले वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रभावी होगा । 21/05/2024 देखें (1 MB)