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आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : जांपा गेट पर दिनांक 05/01/2023 से 06/01/2023 तक जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में आदेश. इसलिए सड़क बंद है और जाम्पा गेट से प्रवेश वर्जित है। यह आदेश दिनांक 05/01/2023 से 06/01/2023 तक प्रभावी रहेगा। 04/01/2023 देखें (685 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : कृष्णा पार्क से पम्पिंग स्टेशन, गांधीपारा, दीव की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग वन वे रोड है (कोई पार्किंग नहीं, किसी भी तरफ वाहन रोकने की अनुमति नहीं होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी) के संबंध में आदेश. यह आदेश दिनांक 22/12/2022 से 15/01/2023 तक प्रभावी रहेगा। 22/12/2022 देखें (753 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : आदेश दें कि दीव जिले में स्थित सभी बैंक सभी बैंकों के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 12/12/2022 से 09/02/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 12/12/2022 देखें (800 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करने के लिए गैरकानूनी के संबंध में आदेश, (1) सभी सार्वजनिक समुद्र तटों सहित कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, लेकिन गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शामिल नहीं करता है। कर्तव्य अधिनियम, 1964 और (2) सार्वजनिक मार्ग, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट, समुद्र की दीवार पर या उसके सामने शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जिसमें बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों और किसी भी समुद्र तट या तटीय झांसे में किसी भी फुटपाथ, बोर्डवॉक और अन्य सार्वजनिक अधिकारों सहित। यह आदेश 12/12/2022 से 09/02/2023 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी होगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। 12/12/2022 देखें (2 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : जमींदार/होटल/गेस्ट हाउस/लॉज/चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/आगंतुकों/अतिथियों के वेश में आतंकवादी/असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 12/12/2022 से 09/02/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 12/12/2022 देखें (1 MB)
आदेश (सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, समाहर्तालय, दीव) : जनहित में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम के रूप में संस्थानों/एजेंसियों को अधिसूचित और सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश। 25/11/2022 देखें (1 MB)
आदेश (पर्यटन विभाग, दीव) : अगले आदेश तक समर हाउस को पर्यटन और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए बंद के बारेमें आदेश। 22/11/2022 देखें (582 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : घोघला बीच, दीव को ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र तट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय) के लिए सम्मानित किया गया है इसलिए दीव के नागरिक और आगंतुकों सहित आम जनता द्वारा सख्त अनुपालन के संबंध में आदेश। समुद्र तट को नो कैंपिंग ज़ोन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार, यह गतिविधि इस नामित समुद्र तट पर किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 17/11/2022 देखें (605 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : घोघला बीच, दीव को ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र तट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय) के लिए सम्मानित किया गया है इसलिए दीव के नागरिक और आगंतुकों सहित आम जनता द्वारा सख्त अनुपालन के संबंध में आदेश। समुद्र तट को नो प्लास्टिक ज़ोन, नो डाइविंग ज़ोन, नो डंपिंग ज़ोन और नो ट्रांसपोर्ट ज़ोन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब से, ये गतिविधियां इस नामित समुद्र तट पर किसी के द्वारा नहीं की जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 17/11/2022 देखें (665 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : घोघला बीच, दीव को ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र तट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय) के लिए सम्मानित किया गया है इसलिए दीव के नागरिक और आगंतुकों सहित आम जनता द्वारा सख्त अनुपालन के संबंध में आदेश। केवल नहाने और तैरने के उद्देश्य से इस क्षेत्र का उपयोग रस्सियों और प्लवों के साथ विधिवत रूप से करें। इस नामित स्नान क्षेत्र पर जल क्रीड़ा और/या मछली पकड़ने जैसी कोई अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगो और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 17/11/2022 देखें (651 KB)
आदेश (समग्र शिक्षा, शिक्षा कार्यालय, दीव): समग्र शिक्षा के तहत अल्पकालिक संविदा आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में चयन उम्मीदवारों के संबंध में आदेश। 02/11/2022 देखें (1 MB)
आदेश (समग्र शिक्षा, शिक्षा कार्यालय, दीव) : समग्र शिक्षा के तहत अल्पावधि अनुबंध के आधार पर प्री-प्राइमरी स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के संबंध में आदेश। 02/11/2022 देखें (1 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : आदेश दें कि दीव जिले में स्थित सभी बैंक सभी बैंकों के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 10/10/2022 से 08/12/2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 10/10/2022 देखें (561 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करने के लिए गैरकानूनी के संबंध में आदेश, (1) सभी सार्वजनिक समुद्र तटों सहित कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, लेकिन गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शामिल नहीं करता है। कर्तव्य अधिनियम, 1964 और (2) सार्वजनिक मार्ग, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट, समुद्र की दीवार पर या उसके सामने शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जिसमें बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों और किसी भी समुद्र तट या तटीय झांसे में किसी भी फुटपाथ, बोर्डवॉक और अन्य सार्वजनिक अधिकारों सहित। यह आदेश 10/10/2022 से 08/12/2022 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी होगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। 10/10/2022 देखें (1 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : जमींदार/होटल/गेस्ट हाउस/लॉज/चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/आगंतुकों/अतिथियों के वेश में आतंकवादी/असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 10/10/2022 से 08/12/2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 10/10/2022 देखें (1 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : कृष्णा पार्क सर्कल से दीव कोर्ट सर्कल तक राष्ट्रीय राजमार्ग वन वे रोड है (नो पार्किंग, वाहन के दोनों ओर रुकने की अनुमति नहीं होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी) के संबंध में आदेश । यह आदेश 06/05/2022 और 17/05/2022 से लागू होगा । 06/05/2022 देखें (922 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : 575 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सर्वेक्षण संख्या 51/7 के म्यूटेशन सह विभाजन के माध्यम से भूमि के हस्तांतरण के संबंध में आदेश। फानफनीवाड़ी, सौदावाड़ी, दीव में स्थित मौजूदा कानूनों और कानूनी प्रक्रिया के भीतर फिर से देखने की जरूरत है। 08/09/2022 देखें (4 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, देव) : दीव जिले में स्थित सभी बैंक साथ-साथ सभी बैंकों के एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण-प्रूफ सुरक्षा तंत्र स्थापित करने के बारे में आदेश । यह आदेश तत्काल प्रभाव 09/08/2022 से 07/10/2022 (दोनों दिन सम्मिलित) से लागू होगा और अगर उसको वापस नहीं लिया जाता तो 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा । 08/08/2022 देखें (66 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करने के लिए गैरकानूनी के संबंध में आदेश, (1) सभी सार्वजनिक समुद्र तटों सहित कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, लेकिन गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शामिल नहीं करता है। कर्तव्य अधिनियम, 1964 और (2) सार्वजनिक मार्ग, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट, समुद्र की दीवार पर या उसके सामने शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जिसमें बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों और किसी भी समुद्र तट या तटीय झांसे में किसी भी फुटपाथ, बोर्डवॉक और अन्य सार्वजनिक अधिकारों सहित। यह आदेश 09/08/2022 से 07/10/2022 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी होगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। 08/08/2022 देखें (125 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : जमींदार/होटल/गेस्ट हाउस/लॉज/चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/आगंतुकों/अतिथियों के वेश में आतंकवादी/असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 09/08/2022 से 07/10/2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 08/08/2022 देखें (106 KB)