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आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करना गैरकानूनी है, (1) गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क कर्तव्य अधिनियम, 1964 के तहत किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें सभी सार्वजनिक समुद्र तट शामिल हैं, लेकिन इसमें अनुमति प्राप्त कोई भी लाइसेंस प्राप्त परिसर शामिल नहीं है और (2) सार्वजनिक रास्ते का अधिकार, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट शामिल हैं, लेकिन समुद्र की दीवारों पर या उसके सामने, बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्र और इसमें किसी भी समुद्र तट या तटीय क्षेत्र में फुटपाथ, बोर्डवॉक और रास्ते के अन्य सार्वजनिक अधिकार शामिल हैं। यह आदेश 01/08/2023 से 29/09/2023 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए। 01/08/2023 देखें (1,019 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव): ईद-उल-अधा (बकरी ईद) के त्योहार के दौरान शांति, सद्भाव और शांति बनाए रखने के संबंध में आदेश। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 28/06/2023 से 30/06/2023 तक लागू रहेगा। 28/06/2023 देखें (515 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करने के लिए गैरकानूनी के संबंध में आदेश, (1) सभी सार्वजनिक समुद्र तटों सहित कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, लेकिन गोवा, दमण और दीव उत्पाद शुल्क के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शामिल नहीं करता है। कर्तव्य अधिनियम, 1964 और (2) सार्वजनिक मार्ग, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट, समुद्र की दीवार पर या उसके सामने शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जिसमें बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों और किसी भी समुद्र तट या तटीय झांसे में किसी भी फुटपाथ, बोर्डवॉक और अन्य सार्वजनिक अधिकारों सहित। यह आदेश 01/06/2023 से 30/07/2023 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी होगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। 29/05/2023 देखें (132 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : जमींदार/ होटल/ गेस्ट हाउस/ लॉज/ चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/ आगंतुकों/ अतिथियों के वेश में आतंकवादी/ असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 01/06/2023 से 30/07/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 29/05/2023 देखें (117 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : दीव जिले में स्थित सभी बैंक सभी बैंकों के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 01/06/2023 से 30/07/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 29/05/2023 देखें (66 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : दिनांक 08/05/2023 से ब्रिज सर्कल से फोर्ट, दीव तक के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य के संबंध में आदेश लिया जायेगा। इसलिए ब्रिज सर्कल से दीव किले तक नो एंट्री। यह आदेश दिनांक 08/05/2023 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 08/05/2023 देखें (52 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : नो एंट्री (24/04/2023 से 25/04/2023 तक ब्रिज सर्कल से कलेक्टर कार्यालय, दीव तक सड़क बंद) के संबंध में आदेश। 24/04/2023 देखें (53 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करने के लिए गैरकानूनी के संबंध में आदेश, (1) सभी सार्वजनिक समुद्र तटों सहित कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, लेकिन गोवा, दमण और दीव उत्पाद शुल्क के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शामिल नहीं करता है। कर्तव्य अधिनियम, 1964 और (2) सार्वजनिक मार्ग, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट, समुद्र की दीवार पर या उसके सामने शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जिसमें बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों और किसी भी समुद्र तट या तटीय झांसे में किसी भी फुटपाथ, बोर्डवॉक और अन्य सार्वजनिक अधिकारों सहित। यह आदेश 27/03/2023 से 25/05/2023 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी होगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। 24/03/2023 देखें (1 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : जमींदार/ होटल/ गेस्ट हाउस/ लॉज/ चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/ आगंतुकों/ अतिथियों के वेश में आतंकवादी/ असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 27/03/2023 से 25/03/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 23/03/2023 देखें (1 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : दीव जिले में स्थित सभी बैंक सभी बैंकों के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 27/03/2023 से 25/05/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 23/03/2023 देखें (789 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : जांपा गेट पर दिनांक 05/01/2023 से 06/01/2023 तक जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में आदेश. इसलिए सड़क बंद है और जाम्पा गेट से प्रवेश वर्जित है। यह आदेश दिनांक 05/01/2023 से 06/01/2023 तक प्रभावी रहेगा। 04/01/2023 देखें (685 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : कृष्णा पार्क से पम्पिंग स्टेशन, गांधीपारा, दीव की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग वन वे रोड है (कोई पार्किंग नहीं, किसी भी तरफ वाहन रोकने की अनुमति नहीं होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी) के संबंध में आदेश. यह आदेश दिनांक 22/12/2022 से 15/01/2023 तक प्रभावी रहेगा। 22/12/2022 देखें (753 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : आदेश दें कि दीव जिले में स्थित सभी बैंक सभी बैंकों के साथ-साथ एटीएम में चौबीसों घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात करें या ऐसी किसी भी स्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा तंत्र स्थापित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 12/12/2022 से 09/02/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 12/12/2022 देखें (800 KB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव): किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी भी मादक पेय का सेवन करने के लिए गैरकानूनी के संबंध में आदेश, (1) सभी सार्वजनिक समुद्र तटों सहित कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, लेकिन गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क के तहत अनुमत किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर को शामिल नहीं करता है। कर्तव्य अधिनियम, 1964 और (2) सार्वजनिक मार्ग, जिसमें सार्वजनिक सड़कें, पार्किंग स्थल, फुटपाथ, गलियां, प्लाजा, घाट, घाट, समुद्र की दीवार पर या उसके सामने शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जिसमें बाहरी परिधि के साथ सभी फुटपाथ शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों और किसी भी समुद्र तट या तटीय झांसे में किसी भी फुटपाथ, बोर्डवॉक और अन्य सार्वजनिक अधिकारों सहित। यह आदेश 12/12/2022 से 09/02/2023 तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए प्रभावी होगा जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता। 12/12/2022 देखें (2 MB)
आदेश (कलेक्टर कार्यालय, दीव) : जमींदार/होटल/गेस्ट हाउस/लॉज/चॉल मालिकों पर चेक के संबंध में आदेश दिया जाए ताकि किरायेदारों/आगंतुकों/अतिथियों के वेश में आतंकवादी/असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगा न करें. शूट आउट, मारपीट आदि और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 12/12/2022 से 09/02/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 12/12/2022 देखें (1 MB)
आदेश (सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, समाहर्तालय, दीव) : जनहित में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम के रूप में संस्थानों/एजेंसियों को अधिसूचित और सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश। 25/11/2022 देखें (1 MB)
आदेश (पर्यटन विभाग, दीव) : अगले आदेश तक समर हाउस को पर्यटन और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए बंद के बारेमें आदेश। 22/11/2022 देखें (582 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : घोघला बीच, दीव को ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र तट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय) के लिए सम्मानित किया गया है इसलिए दीव के नागरिक और आगंतुकों सहित आम जनता द्वारा सख्त अनुपालन के संबंध में आदेश। समुद्र तट को नो कैंपिंग ज़ोन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार, यह गतिविधि इस नामित समुद्र तट पर किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 17/11/2022 देखें (605 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : घोघला बीच, दीव को ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र तट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय) के लिए सम्मानित किया गया है इसलिए दीव के नागरिक और आगंतुकों सहित आम जनता द्वारा सख्त अनुपालन के संबंध में आदेश। समुद्र तट को नो प्लास्टिक ज़ोन, नो डाइविंग ज़ोन, नो डंपिंग ज़ोन और नो ट्रांसपोर्ट ज़ोन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब से, ये गतिविधियां इस नामित समुद्र तट पर किसी के द्वारा नहीं की जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 17/11/2022 देखें (665 KB)
आदेश (समाहर्ता कार्यालय, दीव) : घोघला बीच, दीव को ब्लू फ्लैग प्रमाणन (सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र तट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय) के लिए सम्मानित किया गया है इसलिए दीव के नागरिक और आगंतुकों सहित आम जनता द्वारा सख्त अनुपालन के संबंध में आदेश। केवल नहाने और तैरने के उद्देश्य से इस क्षेत्र का उपयोग रस्सियों और प्लवों के साथ विधिवत रूप से करें। इस नामित स्नान क्षेत्र पर जल क्रीड़ा और/या मछली पकड़ने जैसी कोई अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगो और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 17/11/2022 देखें (651 KB)