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प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ (पहल)

तारीख : 01/06/2013 - | सेक्टर: केंद्रीय क्षेत्र

एलपीजी या पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ) योजना का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहले 1 जून, 2013 को शुरू किया गया था और अंत में 291 जिलों को कवर किया गया था। एलपीजी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता के पास अनिवार्य रूप से आधार संख्या होना आवश्यक था।

भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय :­­- पेट्रोलियम मंत्रालय

Website :- http://petroleum.nic.in/dbt/index.php

क्या दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यूटी में लागू किया गया है (हां / नहीं)? : हां

कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम : खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग (गैस एजेंसियां)

लाभार्थी:

लाभार्थियों के पास भारत के किसी भी राज्य का सक्रिय राशन कार्ड होना चाहिए।

लाभ:

इस तरह के ईंधन को जलाने से निकलने वाला धुआं खतरनाक घरेलू प्रदूषण का कारण बनता है और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे कई श्वसन रोग/विकार होते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ज्यादातर उपयोग किए जाने वाले अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन को स्वच्छ और अधिक कुशल एलपीजी से बदलना है।

आवेदन कैसे करें

पहल (डीबीटीएल) के तहत, एलपीजी उपभोक्ता दो तरीकों से अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। ऐसे उपभोक्ता को एक बार योजना में शामिल होने और बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए तैयार होने पर सीटीसी (कैश ट्रांसफर कंप्लेंट) कहा जाएगा।
सीटीसी बनने के लिए उपभोक्ता के लिए नीचे दिए गए वरीयता क्रम में दो विकल्प हैं:
प्राथमिक – जहां भी आधार नंबर उपलब्ध होगा वह नकद हस्तांतरण का माध्यम बना रहेगा। इस प्रकार, एक एलपीजी उपभोक्ता जिसके पास आधार संख्या है, उसे इसे बैंक खाता संख्या और एलपीजी उपभोक्ता संख्या से जोड़ना होगा। यह पसंदीदा विकल्प है और इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब किसी के पास आधार संख्या हो।
द्वितीयक – यदि एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तो वह आधार संख्या के उपयोग के बिना सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इस विकल्प को उपभोक्ता नीचे दिए गए के आधिन कर सकता है: i. एलपीजी डेटाबेस में कैप्चर करने के लिए एलपीजी वितरक को बैंक खाता जानकारी (बैंक खाता धारक का नाम/खाता संख्या/आईएफएससी कोड) प्रस्तुत करें, या ii. अपने बैंक को एलपीजी उपभोक्ता जानकारी (17 अंकों की एलपीजी उपभोक्ता आईडी3) प्रस्तुत करें, वे घरेलू एलपीजी उपभोक्ता जो अपने आधार को बैंक और एलपीजी डेटाबेस से जोड़कर पहले से ही डीबीटीएल योजना में शामिल हो चुके थे और जब पहले की योजना को रखा गया था, तब से पहले सब्सिडी प्राप्त कर चुके थे। अर्थात 10/03/14 को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछली सीडिंग के आधार पर सब्सिडी उनके बैंक खातों में आधार के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। यदि उन्हें यह बताने वाला एसएमएस प्राप्त हुआ है कि उनका बैंक खाता ओएमसी से अलग कर दिया गया है, तो उन्हें नीचे दिए गए फॉर्म 1 का उपयोग करके अपने आधार नंबर को फिर से अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा। ऐसे सीटीसी उपभोक्ता उपरोक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।