प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन
भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई-I) घोषित किया है। इस योजना के तहत डीएनएच और दमन और दीव के यूटी प्रशासन ने अगले 3 महीनों के लिए एनएफएसए पात्रता के तहत चावल और दाल (तूर दाल) के खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किए हैं। अप्रैल, मई और जून, 2020 की तीन महीने की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल और प्रति राशन कार्ड 1 किलो तूर दाल मुफ्त में (एनएफएसए, 2013 के तहत प्रति व्यक्ति 15 किलो चावल और 3 किलो तूर दाल एएवाई और पीएचएच राशन कार्ड) को 23.04.2020 से प्रभावी रूप से वितरित किया गया है। अब PMGKAY फेज II, III, IV, V और VI के तहत जिसके तहत दिसंबर 2022 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का वितरण नीचे के अनुसार किया जा रहा है।
वेबसाइट :- http://epos.ddd.gov.in/Pmgkay_Int.jsp
क्या दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यूटी में लागू किया गया है (हां / नहीं)? : हां
कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम : खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
लाभार्थी:
लाभार्थियों के पास भारत के किसी भी राज्य का सक्रिय राशन कार्ड होना चाहिए।
लाभ:
यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है, जो कोविड-प्रेरित आर्थिक व्यवधानों से निपटने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल/गेहूं।
आवेदन कैसे करें
1. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) श्रेणियां इस योजना के लिए पात्र होंगी। पीएचएच की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जानी है।
2. केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना को और तीन महीने के लिए दिसम्बर 2022 तक बढ़ा दिया था।
3. लाभार्थियों के पास भारत के किसी भी राज्य का सक्रिय राशन कार्ड होना चाहिए।