जिले के भीतर अलग राशन कार्ड जारी करना
सेवा का नाम | जिले के भीतर अलग राशन कार्ड जारी करना |
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प्राधिकरण | खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग |
प्रयोज्यता मानदंड | 1. अन्य सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से कम है। 2. गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार। 3. कच्चे मकान में रहने वाले सभी परिवार।/td> |
समयसीमा | 07 दिन |
आवश्यक दस्तावेज़ | 1. विधिवत भरे हुए घोषणा पत्र के साथ आवेदन पत्र। 2. मामलातदार से आय प्रमाण पत्र (1 लाख से कम)। 3. सभी सदस्यों का आधार कार्ड। 4. गैस कनेक्शन। 5. बैंक पासबुक। 6. परिवार के मुखिया के दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। 7. बिजली बिल और मकान मालिक से एन.ओ.सी., यदि किराये के घर पे रहेते है। 8. समर्पण प्रमाण पत्र। |
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
स्थान : ग्राउंड फ्लोर, समाहर्तालय, फोर्ट रोड, दीव | शहर : दीव | पिन कोड : 362520
फोन : 02875-252441 | ईमेल : fcs-diu-dd[at]ddd[dot]gov[dot]in