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एक देश एक राशन कार्ड

तारीख : 01/03/2020 - | सेक्टर: केंद्रीय क्षेत्र

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यू.टी प्रशासन ने वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए 20 राज्यों के क्लस्टर 1 में प्रवेश किया और 1 मार्च, 2020 से इसे लॉन्च किया, यह यू.टी “वन नेशन वन राशन कार्ड” लॉन्च करने वाला पहला यू.टी है।

सार्वजनिक वितरण (आईएम-पीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन की योजना के तहत “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के माध्यम से एनएफएसए राशन कार्ड धारकों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, जो प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को किसी भी मेले से अपने खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाता है और अपनी पसंद की मूल्य दुकान FPS में स्थापित ePoS डिवाइस पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जाने के बाद, अपने गृह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जारी अपने मौजूदा/समान राशन कार्ड का उपयोग कर शकता है। “वन नेशन वन राशन कार्ड” के तहत वितरण जुलाई, 2020 से शुरू हो गया है।

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यू.टी प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया था, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, संबंधित एफपीएस स्तर पर व्यापक जागरूकता के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को हिंदी और गुजराती भाषा में बैनर दिए गए थे। एनएफएसए राशन की देशव्यापी सुवाह्यता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी चालों में पैम्पलेट बांटे गए। “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के माध्यम से एनएफएसए राशन कार्ड धारकों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जागरूकता/कवरेज भी दिया गया था, जो प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपना खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाता है।

राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से संबंधित किसी भी मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1967 और 14445 भी सक्रिय किया गया है।

वेबसाइट :-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ https://impds.nic.in/portal

क्या दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यूटी में लागू किया गया है (हां / नहीं)? : हां

कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी का नाम: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

लाभार्थी:

लाभार्थियों के पास भारत के किसी भी राज्य का सक्रिय राशन कार्ड होना चाहिए।

लाभ:

सार्वजनिक वितरण (आईएम-पीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन की योजना के तहत "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना के माध्यम से एनएफएसए राशन कार्ड धारकों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, जो प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों को किसी भी मेले से अपने खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाता है और अपनी पसंद की मूल्य दुकान FPS में स्थापित ePoS डिवाइस पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जाने के बाद, अपने गृह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जारी अपने मौजूदा/समान राशन कार्ड का उपयोग कर शकता है।

आवेदन कैसे करें

1. वन नेशन वन राशन कार्ड सभी एनएफएसए लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों, विशेष रूप से प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों को बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश में कहीं भी स्थित किसी भी एफपीएस से पूरे या आंशिक खाद्यान्न का प्राप्त करने की अनुमति देता है।
2. यह प्रणाली सभी एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से पूर्ण या आंशिक खाद्यान्न का प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को घर वापस जाने पर यदि कोई राशन बाकी हो तो उसी राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न को प्राप्त करने की अनुमति देती है।
3. लाभार्थियों के पास भारत के किसी भी राज्य का सक्रिय राशन कार्ड होना चाहिए।