निर्माण की अनुमति
स्वीकृति/ एनओसी/ लाइसेंस/ पंजीकरण का नाम | पीडीए से नई भवन योजना की स्वीकृति |
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प्राधिकरण | नगर नियोजन विभाग |
प्रयोज्यता मानदंड | पीडीए, दीव द्वारा प्रशासित दीव जिले के पंचायत क्षेत्रों में प्लिंथ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सभी निवेशकों के लिए । |
स्टेज | पूर्व स्थापना |
समयसीमा | 25 दिन |
आवश्यक दस्तावेज़ | 1. अनुलग्नक III, IV और अनुलग्नक V (अनिवार्य) (यदि भवन ऊंची इमारत है तो अनुलग्नक V आवश्यक है) 2. मौजूदा गौठान क्षेत्र के लिए एन.ए. सनद / आदेश / संपत्ति कार्ड की प्रतिलिपि (अनिवार्य) । 3. नगर सर्वेक्षण कार्यालय, दमण द्वारा जारी सर्वेक्षण का मूल प्रमाणित नक्शा/ प्लॉट नं. (नवीनतम मूल) (अनिवार्य) 4. I और XIV की प्रतिलिपि (नवीनतम मूल) (अनिवार्य) 5. डीसीआर 2005 के नियम 6.7 से 6.12 के अनुसार पूर्ण विवरण के साथ भवन योजना (भवन योजना में मुख्य योजना/स्थान योजना, साइट योजना और सेवा योजना भी शामिल होगी) (अनिवार्य) । 6. पंजीकृत वास्तुकार/इंजीनियर से प्रस्तावित भवन के लिए लागत अनुमान (अनिवार्य) । 7. स्क्रूटनी शुल्क (एटीएम कार्ड या चेक द्वारा) (आवेदन के समय जमा किया जाना अनिवार्य है) प्लॉट क्षेत्र के लिए स्क्रूटनी शुल्क की राशि 1000 वर्गमीटर तक - रु। 500/- 1001 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर रु.1000/- 2000 वर्गमीटर से अधिक रु. 1 प्रति वर्गमीटर। 8. ऊंचाई प्रतिबंध के लिए तटरक्षक प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण पत्र/ तटरक्षक प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किए गए आवेदन की प्रति (अनिवार्य) । 9. अग्निशमन विभाग से अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (15 मीटर से कम ऊंचाई वाले आवासीय भवन को छोड़कर सभी भवनों पर लागू) 10. संबंधित प्राधिकरण का सीआरजेड निकासी प्रमाण पत्र (सीआरजेड के तहत आने वाली भूमि के मामले में यह आवश्यक है)। 11. अनुमोदित लेआउट प्लान और सब डिवीजन आदेश की सही प्रति (यदि भूमि निजी औद्योगिक एस्टेट/निजी उप-मंडल का हिस्सा है तो यह लागू) । |
देखें: https://swp.dddgov.in/
नगर नियोजन विभाग
स्थान : पहली मंजिल, आरएफओ कार्यालय के पास | शहर : दीव | पिन कोड : 362520
फोन : 02875-252239